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Wednesday, 29 May 2024

धोखाधड़ी व जालसाजी प्रकरण में अग्रिम विवेचना का आदेश


जौनपुर । खुटहन थाना क्षेत्र अंतर्गत धोखाधड़ी व जलसाजी के एक मामले में एसीजेएम पंचम ने विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को निरस्त कर अग्रिम विवेचना का आदेश दिया। प्रकरण में वादी ने आरोपित पर कूटरचना करके पासपोर्ट अर्जित करने का आरोप लगाया है । अश्वनी कुमार दुबे निवासी गोपालपुर खुटहन ने अधिवक्ता लालचंद गुप्ता कमलेश शुक्ला व अजय दुबे के माध्यम से प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दिया कि षड्यंत्र के तहत आरोपित संत प्रकाश तिवारी अपने पिता राज नारायण तिवारी की मिली भगत से चाचा जगत नारायण तिवारी का नाम स्कूल के अभिलेखों में तथा पासपोर्ट संबंधित अभिलेखों में कूट रचना करके पासपोर्ट अर्जित कर लिया और सूझबूझ कर अभिलेखों के साथ कूट रचना की गई। संत प्रकाश तिवारी ने संबंधित अधिकारियों को मिली भगत से पासपोर्ट निर्गत करवाया और अर्जित किया पूर्व में वादी की 156 (3) सीआरपीसी की दरखास्त पर कोर्ट ने आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई । धन लोभन एवं प्रलोभन में आकर पुलिस ने गहनता से विवेचना नहीं किया और आरोपित को क्लीन चिट देते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया । कोर्ट ने विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट निरस्त कर अग्रिम विवेचना का आदेश दिया। माननीय न्यायाधीश ने कहा कि विवेचक विवेचना कर युक्तियुक्त समय में विवेचना के निष्कर्ष से न्यायालय को अवगत कराए। उपरोक्त मामले में बहस विद्वान अधिवक्ता लालचंद गुप्ता,कमलेश शुक्ला,रूपेश कुमार पांडे ,अजय कुमार दुबे ने किया।

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