kashan

अधूरे अंडरपास को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन.................................प्रतिबंधित मांझे के खिलाफ जागरण अभियान तेज................................पुलिस में एक दर्जन से अधिक दरोगा स्थानांतरित...........................5 लाख का जेवर सहित लाखों नगद उठा ले गए चोर.................................

Wednesday, 6 November 2024

हत्यारोपी दो भाइयों समेत तीन को उम्र कैद

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार यादव की अदालत ने 4 वर्ष पूर्व जमीनी रंजिश को लेकर गोली मारकर हत्या करने वाले दो सगे भाइयों सहित तीन आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा श्याम नारायण तिवारी निवासी ग्राम बड़सरा थाना खुटहन ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि दिनांक 2 जून 2020 को आठ बजे दिन में भूमि विवाद को लेकर उसके पड़ोसी संदीप उर्फ सोनू तिवारी, उसके भाई संजय तिवारी तथा अंबुज तिवारी उसके ट्यूबवेल पर आकर गाली गलौज दे रहे थे, जिसका उसके पुत्र राजेश ने विरोध किया।
             इससे आक्रोशित होकर संदीप उर्फ सोनू ने असलहे से राजेश के सीने में गोली मार दिया। उसे गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
               पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने हत्यारोपी संदीप उर्फ सोनू तिवारी को हत्या व आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 15000 रूपये  अर्थ दंड से तथा अंबुज तिवारी व संजय तिवारी को हत्या के मामले में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। 


No comments:

Post a Comment