जौनपुर। चकबन्दी अधिकारी बदलापुर के न्यायालय से मूल फाइल गायब होने पर तत्कालीन पेशकार लक्षमण सिंह व चकबन्दी अधिकारी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया हैं ।
ज्ञात हो कि उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका रामसकल बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य 03 में पारित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि पत्रावली गुम होने के सम्बंध में क्यों न सभी चकबन्दी प्राधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जाय।
जिसके क्रम में चकबन्दी अधिकारी बदलापुर जौनपुर के न्यायालय में तत्समय लक्ष्मण सिंह न्यायालय लिपिक कार्यरत थे, जिनका स्थानान्तरण जनपद जौनपुर से जनपद मिर्जापुर को हुआ था।
वर्तमान में जनपद मऊ से अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके है। उक्त पत्रावली न्यायालय पर दिनांक 11.11.2014 तक केश डायरी में अंकित है। उसके पश्चात यह पत्रावली न्यायालय में प्राप्त नहीं हो रही है। जिलाधिकारी के आदेश द्वारा दोषियों के विरुद्ध तत्काल थानाध्यक्ष लाइन बाजार को कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया गया है। परिणाम स्चरूप लक्ष्मण सिंह तत्कालीन न्यायालय लिपिक चकबन्दी बदलापुर के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करें। सौरभ सिंह न्यायालय लिपिक के आवेदन पर अभियोग पंजीकृत किया गया।
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