जौनपुर । नगर के ढालगर टोला में स्थित शाही अटाला मस्जिद मामले में आज कोई सुनवाई नहीं हो सकी। एडीजे चतुर्थ कोर्ट से पत्रावलियां एडीजे कोर्ट पांच में स्थानांतरित कर दी गई हैं। एडीजे कोर्ट पांच के न बैठने के कारण सुनवाई स्थगित हो गई। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि अटाला मस्जिद पहले अटला देवी मंदिर थी।
हिंदू पक्ष ने मंदिर में पूजा की अनुमति मांगी है। उनका कहना है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मुस्लिम पक्ष बक्फ अटाला ने सिविल जज कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि स्वराज वाहिनी का दावा पोषणीय नहीं है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी।
इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने जिला जज कोर्ट में अपील की। जिला जज ने मामला एडीजे चतुर्थ कोर्ट में भेजा। आज सोमवार को एडीजे चतुर्थ कोर्ट से पत्रावलियां एडीजे पंचम कोर्ट में स्थानांतरित कर दी गईं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
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