Thursday, 13 November 2025

अधिवक्ता की मां को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार

जौनपुर। सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के कछौरा गांव में बुधवार की सुबह जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट में एक 80 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। खड़ंजा के विवाद को लेकर अधिवक्ता विजय बहादुर एडवोकेट ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से रूल 21 एक्ट के तहत बयोवृद्ध महिला तथा उसके परिवार की सुरक्षा और देखभाल की खातिर आदेश पारित करवाया।

           प्रकरण में याचिका कर्ता पारसनाथ यादव तथा अधिवक्ता डा0 सुनील कुमार सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की कॉपी 4 नवंबर 2025 को जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात एसडीएम के द्वारा प्रकरण का सत्यापन किया गया विपक्षियों को इसकी सूचना लगते ही उनका पारा सातवें आसमान पर जा पहुंचा जिसे कानून और पुलिस व्यवस्था भी नहीं रोक सकी अंतोगत्वा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश हवा हवाई नजर आया और जुल्म तथा अत्याचार का शिकार परिजन जहां अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं वहीं एक वयोवृद्ध मां मौत का शिकार हो गयी। 
          
               पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पिता-पुत्र व बहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ज्ञात हो कि विजय बहादुर यादव और केदारनाथ यादव के परिवार के बीच उपली पाथने को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चलने लगे। इसमें वृद्धा केवला देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं पारसनाथ यादव को भी गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने इस मामले में मु.अ.सं. 156/2025 धारा 103(1)ध्191(2) 191(3)ध्118(1) 333ध्115(2) 352ध्351(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। 
             प्रभारी निरीक्षक सैयद हुसैन मुन्तजर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुरुवार की सुबह रजनीपुर हाईवे के पास से सुधांशु उर्फ सुनील, उसके पिता केदारनाथ यादव और पत्नी शिवानी यादव, तीनों निवासी ग्राम कछौरा, को घटना में प्रयुक्त लाठी-डंडे  सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में का. रामविलास यादव, का. अभिषेक सिंह और महिला आरक्षी प्रिया शर्मा शामिल रही। पुलिस ने तीनों को आवश्यक कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।


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