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Wednesday, 5 February 2025

लाश लटकाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

जौनपुर। सिकरारा थाना क्षेत्र के टेकारी गांव निवासी राकेश सिंह द्वारा अपने मित्र मनोज  पुत्र राम अछैवर निवासी टेकरारी   को सात लाख 52 हजार रूपये की जमीन का बैनाम किया गया। लेकिन मनोज सिंह पूरा धन न देकर सम्पूर्ण धन मित्रता में  लिखवा दिया लेकिन रूपया मागने पर हीला किया बाद जान से माने की धमकी देने लगा और उनकी हत्या कर लाश को टांग दिया गया। 

       मृतक के छोटे भाई राजेष सिंह ने थाने में तहरीर दिया कि उसके भाई राकेश सिंह रइया में राइस मिल पर रहते थे और आठ अगस्त 2024 को उनके भाई ने मुझे फोन कर बताया कि मनोज सिंह जान से मारने की धमकी दे रहा है जल्दी चले आओ।

      इसके बाद मै तेजी से वहां जा रहा था कि देखा कि मुह पर दो अज्ञात व्यक्ति गमछा बांधकर राइस मिल से निकल रहे थे। अन्दर जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गये। मेरे चिल्लाने पर कई आस पास लोग पहुंचे दे,ख कि मेरे भाई की गला दबाकर हत्या करने के बाद लाश लटका दिया गया है। बाद में पता चला कि मनोज सिंह बाजार में कह रहे थे कि जो भी बैनामे की बात करेगा उसका यही हाल किया जायेगा।

 घटना की सूचना थाना सिकरारा पर दिया लेकिन मनोज के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गयी। लाश का पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया लेकिन थाने पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद प्रार्थी ने  धारा 173-4 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नम्बर 11 जौनपुर में प्रार्थना पत्र दिया। अदालत ने दोनो पक्षो के बयान व अभिलेख आदि निरीक्षण कर बहस सुनकर मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट षिल्पी चतुर्वेदी ने थानाध्यक्ष सिकरारा को आदेश दिया गया कि प्रकरण में सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना दर्ज करते हुए नियमानुसार विवेचना किया जाय।


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