kashan

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Thursday, 11 September 2025

अवैध वसूली में दरोगा चढ़ा सूली, गिरफ्तारी वारंट जारी

 मारपीट, जातिसूचक गालियां व अवैध वसूली का आरोप

जौनपुर। केराकत थाना अंतर्गत सोहनी गांव निवासी वादी छोटेलाल सरोज के प्रार्थना पत्र पर चल रहे मुकदमे में कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए प्रभारी निरीक्षक

केराकत त्रिवेणी सिंह की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। मामला एससी/एसटी एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं से जुड़ा है।

     मामले की सुनवाई माननीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार यादव (एससी-एसटी एक्ट) की अदालत में हो रही है। कोर्ट में पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी त्रिवेणी सिंह को सम्मन और वारंट भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद वह अदालत में हाजिर नहीं हुए।

             अदालत ने अनुपस्थित रहने को गंभीर मानते हुए अब गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और अगली तारीख 17 अक्टूबर तय की है। वादी छोटेलाल सरोज का आरोप है कि 7 अगस्त 2020 की सुबह 11 बजे तत्कालीन चौकी प्रभारी थानागद्दी त्रिवेणी सिंह ने पुलिसकर्मियों को भेजकर उसे चौकी बुलवाया। वहां जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए बेरहमी से पीटा गया। आरोप यह भी है कि चौकी इंचार्ज ने धमकाकर 30 हजार रुपये की अवैध वसूली किया और यह चेतावनी दी कि यदि घटना की जानकारी कहीं भी दिया तो जान से मार देंगे।

इसके पहले वादी की बहू द्वारा अलग-अलग प्रार्थना पत्रों के जरिए वादी पर गंदी नियत रखने और उसके बेटे-बहू पर दहेज के लिए मोटरसाइकिल मांगने का आरोप लगाया गया था। वादी का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में साजिश के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की और चौकी इंचार्ज ने प्रताड़ित किया।

वादी के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट के आदेश से 23 मार्च 2021 को तत्कालीन चौकी इंचार्ज त्रिवेणी सिंह समेत दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने त्रिवेणी सिंह के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट, मारपीट व अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने आरोपी को कई बार सम्मन व वारंट भेजा, लेकिन पेशी नहीं होने पर अब गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।


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