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Friday, 29 July 2022

माफियाओं से बेबस लाचार दरोगा पहुंचा न्यायालय के द्वार

 जौनपुर। रात के अंधेरे में आरोपियों से मुठभेड़ का कीर्तिमान बनाने वाले,  खबर लिखने पर दिनदहाड़े पत्रकार के घर और ऑफिस में तोड़फोड़ करवाने और बन्धक बनवाने वाले,अनायास ही बेकसूरों को असहनीय पीड़ा देने वाले पुलिस अधीक्षक अजय साहनी के कार्यकाल में सत्ता समर्थित  पक्ष के आगे पुलिस की दबंगई और दिलेरी सब ढेर होती नजर आई। जिस कारण वर्दी और लालफीताशाही के गुरुर में चूर दरोगा  ने बेबसी और लाचारी में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 

   सिविल जज सीनियर डिवीजन (एफटीसी) ने अपना दल एस मछलीशहर के जिलाध्यक्ष समेत तीन नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि नेवढिया थाना क्षेत्र में अवैध खनन रोकने गए एसआई को आरोपियों ने गालियां व धमकी दी है। एसआई का आरोप है कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, सरकारी अभिलेख छीनकर अपने पास रखने व रिश्वत देने का प्रयास किया गया। 

           उप निरीक्षक त्रिवेणी सिंह ने कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना दल एस मछलीशहर जिलाध्यक्ष लाल बहादुर पटेल, युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव उदय पटेल और पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश महासचिव व जिला पंचायत सदस्य ललई सरोज के खिलाफ 156-3 सीआरपीसी के तहत एक प्रार्थना पत्र दिया। वादी के मुताबिक थानाध्यक्ष नेवढ़िया द्वारा 24 जून 2022 को एक खनन का वीडियो भेजते हुए वादी को अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। वादी मौके पर पहुंचा तो जेसीबी से खनन करते हुए तीन ट्रैक्टर की ट्राली में मिट्टी भरी जा रही थी। उन लोगों के पास आज्ञा पत्र भी नहीं था। 

         इस दौरान जेसीबी मशीन व तीनों ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में लेते हुए भाउपुर पुलिस चौकी पर लाया गया। तभी, आरोपी वहां पहुंचे और सरकारी कागजात छीन लिए। वादी ने खनन अधिकारी को फोन से सूचित किया और सरकारी कार्य जारी रखा तब आरोपी ने रिश्वत देने का प्रयास किया। वादी कागजी कार्यवाही कर जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर लेकर थाना नेवढ़िया जाने लगा तब आरोपी ने रास्ता अवरुद्ध कर गालियां व धमकी दी। सरकारी अभिलेख छीन कर अपने पास रख लिए और कार्य में बाधा पहुंचाई। इस मामले में थाने पर प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। इसके बाद वादी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपना दल एस के मछलीशहर जिलाध्यक्ष समेत तीन नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना कर कार्रवाई से कोर्ट को अवगत कराने को कहा गया है।


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